सांसद अभिषेकप्रताप शाह का गिरफ्तार न करेके सर्वोच्च अदालत के आदेश
कपिलवस्तु । नेपाली कांग्रेस के सांसद अभिषेकप्रताप शाह का गिरफ्तार न करेके सर्वोच्च अदालत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी कइले बा।
बुधवार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान के एकल इजलास सरकार के नाम मा ई आदेश जारी कइले बा। साथै, अन्तरिम आदेश जारी करे कि न करेके विषय मा दूनो पक्ष का छलफल खातिर अदालत मा बोलावल गइल बा।
एहसे पहिले मंगलवार सांसद शाह आपन खिलाफ जारी भइल गिरफ्तार पुर्जी बदर करेके माग करत गृह मन्त्रालय, कपिलवस्तु जिल्ला अदालत अउर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु का विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन दायर कइले रहलें।
कपिलवस्तु क्षेत्र नं. ३ से निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य शाह के खिलाफ कुटपिट के आरोप मा कपिलवस्तु जिल्ला अदालत से गिरफ्तार पुर्जी जारी भइल रहल।
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